गल्फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। काम के सिलसिले में रह रहे खाड़ी देशों (क़ुवैत, क़तर, ओमान, बहरीन तथा सऊदी अरब) के निवासी, जो व्यापारी, कंपनी प्रबंधक या प्रतिनिधि, लेखा परीक्षक, लेखाकार, चिकित्सक, अभियंता या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी की रेज़ीडेंट वीज़ा श्रेणी में हैं, संयुक्त अरब अमीरात पहुँचकर एक 30-दिवसीय नॉन-रीन्यूएबल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।