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वीज़ा जानकारी

संयुक्‍त अरब अमीरात की यात्रा से पहले, कृपया अपनी वीज़ा आवश्‍यकतायें मालूम कर लें और यदि ज़रूरत हो तो, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक मान्‍य वीज़ा हो। ग़ैर-मानक पासपोर्ट तथा यात्रा दस्‍तावेज धारकों के लिए प्रवेश आवश्‍यकतायें भिन्‍न हो सकती हैं। यदि आपकी राष्‍ट्रीयता ऐसे देश की है, जो नीचे दी गई सूची में मौज़ूद है, तो आपको संयुक्‍त अरब अमीरात आते हुए कोई अग्रिम वीज़ा व्‍यवस्‍था करने की आवश्‍यकता नहीं है। केवल दुबई अन्‍तर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरें और इमिग्रेशन पर जायें, जहाँ आपके पासपोर्ट पर 30-दिवसीय विजि़ट वीज़ा की मुहर नि:शुल्‍क लगा दी जाएगी। इसे एक अतिरिक्‍त शुल्‍क अदा करके और 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। सभी आगन्‍तुकों के पास एक मान्‍य रिटर्न टिकट व कम से कम छ: महीनों के लिए मान्‍य पासपोर्ट होना चाहिए।

  • अंडोरा
  • ऑस्‍ट्रेलिया
  • ऑस्ट्रिया
  • बेल्जियम
  • ब्रूनी
  • बल्‍गेरिया
  • कनाडा
  • क्रोशिया
  • साइप्रस
  • चेक गणराज्‍य
  • डेनमार्क
  • एस्‍टोनिया
  • फिनलैंड
  • फ्रांस
  • जर्मनी
  • ग्रीस
  • हाँग-काँग
  • हंगरी
  • आइसलैंड
  • आयरलैंड
  • इटली
  • जापान
  • लातविया
  • लिक्‍टेन्‍स्‍टाइन
  • लिथुआनिया
  • लग्‍ज़म्‍बर्ग
  • मलेशिया
  • माल्‍टा
  • मोनॅको
  • नीदरलैंड्स
  • न्‍यूज़ीलैंड
  • नॉर्वे
  • पुर्तगाल
  • रोमानिया
  • सॅन मारीनो
  • सेशॅल्‍स
  • सिंगापुर,
  • स्‍लोवाकिया
  • स्‍लोवेनिया
  • दक्षिण कोरिया
  • स्‍पेन
  • स्‍वीडन
  • स्विटज़रलैंड
  • ब्रिटेन (यूके)
  • अमेरिका (यूएसए)
  • वैटिकन सिटी

अन्‍य सभी राष्‍ट्रों, जो उपरोक्‍त सूची में नहीं हैं, के नागरि‍कों को संयुक्‍त अरब अमीरात पहुँचने से पहले वीज़ा की व्‍यवस्‍था करनी होगी।

वीज़ा मान्‍यता की अवधि, नियमन, लागतें बदलले रहते हैं, इसलिए जिन आगन्‍तुकों को वीज़ा चाहिए उन्‍हें नज़दीकी संयुक्‍त अरब अमीरात के राजदूतावास या वाणिज्‍य दूतावास से संपर्क करने या विदेश आवास एवं विदेश मामलों के महानिदेशालय की वेबसाइट देखनी चाहिए। वीज़ा की व्‍यवस्‍था ट्रैवल एजेंट्स, UAE एयरलाइंस, होटलों और दुबई के नागरिक या दुबई में रह रहे निकट पारिवारिक सदस्‍यों द्वारा कराई जा सकती है।

उपयोगी लिंक:

* गल्‍फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नागरिकों को संयुक्‍त अरब अमीरात में प्रवेश करने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। काम के सिलसिले में रह रहे खाड़ी देशों (क़ुवैत, क़तर, ओमान, बहरीन तथा सऊदी अरब) के निवासी, जो व्‍यापारी, कंपनी प्रबंधक या प्रतिनिधि, लेखा परीक्षक, लेखाकार, चिकित्‍सक, अभियंता या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी की रेज़ीडेंट वीज़ा श्रेणी में हैं, संयुक्‍त अरब अमीरात पहुँचकर एक 30-दिवसीय नॉन-रीन्‍यूएबल वीज़ा प्राप्‍त कर सकते हैं।

अस्‍वीकरण:

जानकारी तथा संबंधित सामग्रियां बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं।

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